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Hyderabad,हैदराबाद: तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने पर नए आपराधिक कानूनों के तहत कड़ी सजा हो सकती है। उन्हें जुर्माने के अलावा दो से पांच साल या उससे अधिक की कैद हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत, जो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है, जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में एक लोक सेवक है, उस पर धारा 121, 122 और 132 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नए कानून के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में, उन्हें एक वर्ष से कम नहीं बल्कि दस साल तक की कैद और जुर्माना भी देना होगा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और टीजीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने निगम कर्मचारियों पर हमला करने और बसों को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सज्जनार ने कहा, "टीजीएसआरटीसी के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह दंडनीय अपराध है। नए आपराधिक कानून के अनुसार, हमला करने वालों को दो से पांच साल या उससे अधिक की जेल होगी। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जाएगा।"
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Payal
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