
हैदराबाद: तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TGSRTC) ने साफ़ किया है कि 2003 में जारी GO Ms नंबर 16 के तहत, त्योहारों के दौरान चलाई जाने वाली स्पेशल बसों में सामान्य किराए से 50% तक ज़्यादा किराया लेने की इजाज़त है।
ट्रांसपोर्ट विभाग (R&B) द्वारा जारी इस आदेश में APSRTC (जिसे बाद में APSRTC और TGSRTC में बांट दिया गया था) को त्योहारों के समय यात्रियों की ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए चलाई जाने वाली स्पेशल सेवाओं के किराए में बदलाव करने की इजाज़त दी गई थी।
अधिकारियों ने बताया कि इस नियम का मकसद ट्रांसपोर्ट निगमों को स्पेशल सेवाएं चलाने में आने वाली अतिरिक्त लागत को पूरा करने में मदद करना था, जिसमें वे बसें भी शामिल हैं जो अक्सर यात्रियों को उनकी मंज़िल तक छोड़ने के बाद खाली लौटती हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य टिकट की कीमत से 50% ज़्यादा तक सीमित इस अतिरिक्त किराए का मकसद वापसी की यात्रा के दौरान होने वाले कम से कम डीज़ल और रखरखाव के खर्च को निकालना है।





