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ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती मामले में TGPSC पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
Hyderabad: तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (TGPSC) ने सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के लिए आरक्षित ड्रग इंस्पेक्टर का खाली पद मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार से भरने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला TGPSC द्वारा 8 दिसंबर, 2022 को ड्रग इंस्पेक्टर के 18 पदों को भरने के लिए जारी भर्ती नोटिफिकेशन से जुड़ा है। परीक्षा पास करने वाले 18 चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। 17 उम्मीदवारों ने तो नौकरी जॉइन कर ली, लेकिन SC श्रेणी के तहत चुने गए एक उम्मीदवार ने ड्यूटी जॉइन नहीं की।
पद खाली रहने के बाद, TGPSC ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। हालांकि, मेरिट लिस्ट में अगले स्थान पर मौजूद कंबलापल्ली महेंद्र ने खाली पद पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाई कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि चुने गए उम्मीदवार ने नौकरी जॉइन नहीं की, पद को अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाना (carry forward) उन योग्य उम्मीदवारों पर बुरा असर डाल सकता है जो नई भर्ती होने तक उम्र सीमा पार कर सकते हैं। कोर्ट ने TGPSC को निर्देश दिया कि वह मौजूदा मेरिट लिस्ट से उसी श्रेणी के अगले योग्य उम्मीदवार से खाली पद भरे।
हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई उम्मीदवार नौकरी जॉइन करने के बाद इस्तीफा देता है, तो उससे खाली होने वाले पदों को अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
इस फैसले को चुनौती देते हुए TGPSC सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस मामले की सुनवाई मंगलवार, 16 जून को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच के सामने हुई।
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