तेलंगाना

Telangana: अमेरिका ने नौकरी से निकाले गए एच-1बी कर्मियों के लिए 60-दिवसीय अवधि समाप्त करने की योजना बनाई है

Tulsi Rao
9 Aug 2026 1:00 PM IST
Telangana: अमेरिका ने नौकरी से निकाले गए एच-1बी कर्मियों के लिए 60-दिवसीय अवधि समाप्त करने की योजना बनाई है
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हैदराबाद: US का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) H-1B वीज़ा नियमों में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इससे नौकरी गंवाने वाले विदेशी कर्मचारियों को अभी मिलने वाला 60 दिन का ग्रेस पीरियड (छूट का समय) खत्म हो सकता है।

प्रस्तावित नियम, जिसे समीक्षा के लिए व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ़ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स (OIRA) को भेजा गया है, उस सुविधा को खत्म कर देगा जिसके तहत H-1B कर्मचारी नौकरी छूटने के बाद भी नई नौकरी की तलाश में US में रह सकते हैं।

मौजूदा सिस्टम के तहत, H-1B कर्मचारी आमतौर पर नौकरी खत्म होने के बाद 60 दिनों तक, या अपने अधिकृत प्रवास (authorized stay) की अवधि खत्म होने तक—जो भी पहले हो—देश में रह सकते हैं। इस दौरान, वे किसी ऐसे नए नियोक्ता (employer) को ढूंढ सकते हैं जो उनके H-1B वीज़ा को स्पॉन्सर करने को तैयार हो, अपना स्टेटस बदलने की कोशिश कर सकते हैं या US छोड़ने की तैयारी कर सकते हैं।

प्रस्तावित बदलाव से H-1B कर्मचारियों के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो जिन कर्मचारियों की नौकरी खत्म हो जाती है, उन्हें तुरंत US छोड़ना पड़ सकता है। वे आमतौर पर देश के भीतर ही अपने H-1B स्टेटस को किसी दूसरे नियोक्ता के पास ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, जब तक कि US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) कोई छूट न दे।

60 दिन की यह अवधि टेक्नोलॉजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि छंटनी (layoffs) की स्थिति में वीज़ा धारकों पर कम समय में कोई दूसरा स्पॉन्सर करने वाला नियोक्ता ढूंढने का दबाव होता है।

अमेरिका में इमिग्रेशन अटॉर्नी श्रीनिवास कुमार ने कहा, "60 दिन का मौजूदा ग्रेस पीरियड पहले से ही बहुत कम है। जब तक ज़्यादातर आवेदक कोई दूसरी संभावित नौकरी और ऐसा नियोक्ता ढूंढ पाते हैं जो उनके H-1B को स्पॉन्सर करने को तैयार हो, तब तक ग्रेस पीरियड का आधे से ज़्यादा समय बीत चुका होता है। बचा हुआ समय कागज़ी कार्रवाई और आवेदन प्रक्रिया में निकल जाता है।"

उन्होंने कहा, "ग्रेस पीरियड को खत्म करना DHS का बहुत अमानवीय कदम होगा। अधिकारियों को शोषण रोकने के लिए नियमों को मज़बूत करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय, मौजूदा प्रशासन असल में इमिग्रेशन को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में बढ़ रहा है।"

इस प्रस्ताव ने भारतीय पेशेवरों के बीच गंभीर चिंता पैदा कर दी है, जो H-1B वर्कफोर्स में सबसे बड़ा समूह हैं। 2025 में मंज़ूर किए गए 4,06,348 आवेदनों में से 2,83,772 आवेदन भारत से थे, जो कुल संख्या का 69.9 प्रतिशत है। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी कोई पक्का नियम नहीं बना है। फ़िलहाल इसकी समीक्षा हो रही है और कोई भी बदलाव लागू होने से पहले इसे नियम बनाने की औपचारिक प्रक्रिया से गुज़रना होगा। मौजूदा 60 दिन की ग्रेस पीरियड में अभी कोई बदलाव नहीं होगा।

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