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Hyderabad हैदराबाद: अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" अधिनियम के तहत गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदकों के लिए 250 डॉलर का वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क लागू किया है। यह विधेयक 4 जुलाई को पारित हुआ था। वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क B-1 और B-2 (पर्यटक/व्यावसायिक), F और M (छात्र), H-1B (कार्य), और J (विनिमय) वीज़ा पर लागू होता है। A और G श्रेणियों के वीज़ा आवेदकों को इससे छूट दी गई है। वीज़ा इंटीग्रिटी शुल्क वित्तीय वर्ष 2025 में लागू होगा।
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