
हैदराबाद: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्कूल फिर से खुलने के बाद स्कूल बसों की फिटनेस चेक करने के लिए एक खास ड्राइव शुरू की है। डिपार्टमेंट ने कहा कि स्टूडेंट्स को ले जाने वाली सभी बसों और दूसरी गाड़ियों के पास ज़रूरी तौर पर वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
डिपार्टमेंट की बुधवार को जारी एक रिलीज़ के मुताबिक, स्कूल बसों के पास वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होने चाहिए। ड्राइवरों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। स्कूल बसों और वैन में फर्स्ट-एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी एग्जिट भी होने चाहिए।
बिना वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली या तय कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ले जाने वाली गाड़ियों को ज़ब्त कर लिया जाएगा। रिलीज़ में यह भी कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी मालिकों, ड्राइवरों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे।
रिलीज़ में कहा गया है कि स्टूडेंट्स को ले जाने वाली गाड़ियों के मेंटेनेंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड को लागू करने और सभी नियमों का पालन करने की पूरी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से संबंधित स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट की है।





