तेलंगाना

Telangana: अवैध दत्तक ग्रहण केस में तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला, कस्टडी अर्जी नामंज़ूर

nidhi
31 Jan 2026 12:39 PM IST
Telangana: अवैध दत्तक ग्रहण केस में तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला, कस्टडी अर्जी नामंज़ूर
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तेलंगाना हाई कोर्ट

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की कस्टडी एक ऐसे कपल को देने से मना कर दिया है, जिसने उसे कानूनी तौर पर तय दायरे से बाहर गोद लिया था। कोर्ट ने कहा कि इमोशनल अटैचमेंट का इस्तेमाल गैर-कानूनी गोद लेने को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि कानूनी प्रक्रियाओं में कोई भी ढील बच्चों की तस्करी को बढ़ावा देगी। कोर्ट ने कहा कि गोद लेने के कानून कमजोर बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं और दया की आड़ में इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
जस्टिस टी. माधवी देवी की बेंच ने सूर्यपेट के एक कपल की अर्जी को खारिज करते हुए ये बातें कहीं।
पिटीशनर्स ने बच्चे को उसके बायोलॉजिकल माता-पिता की सहमति या जानकारी के बिना एक प्राइवेट व्यक्ति से लिया था, जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) के तय गोद लेने के नियमों का उल्लंघन है।
कोर्ट ने कहा कि इसमें शामिल बिचौलिए पर बच्चों की तस्करी के मामलों में आरोप लगे हैं।
यह मानते हुए कि कपल ने बच्चे की देखभाल और प्यार किया, बेंच ने कहा कि ऐसे फैक्टर्स ज़रूरी कानूनी सुरक्षा उपायों को ओवरराइड नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा, “गोद लेने की प्रक्रिया में देरी करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं।”
कपल ने बच्चे के साथ इमोशनल लगाव पर ज़ोर दिया
कपले ने दावा किया कि उन्होंने मई 2023 में दत्त होमम समेत धार्मिक रस्में करने और पारंपरिक रस्में मनाने के बाद बच्चे को अपने परिवार में शामिल कर लिया था।
उन्होंने कहा कि बच्चा, जो उस समय कथित तौर पर कमज़ोर था, तब से ठीक हो गया है और उनके साथ उसका गहरा इमोशनल रिश्ता बन गया है।
पुलिस ने बच्चे की कस्टडी ले ली
हालांकि, जून 2025 में, पुलिस ने दखल दिया और बच्चे को यह कहते हुए कस्टडी में ले लिया कि उसे गैर-कानूनी गोद लेने के लिए ट्रैफिकिंग करके लाया गया था। बच्चा अभी सरकारी अधिकारियों की देखरेख में है।
यह तर्क देते हुए कि परिवार से अलग होने से बच्चे को गंभीर मानसिक परेशानी हुई है, पिटीशनर्स ने कस्टडी वापस पाने की मांग की।
उन्होंने CARA से उनकी गोद लेने की एप्लीकेशन पर प्रायोरिटी के आधार पर विचार करने और कानूनी तरीकों से गोद लेने को रेगुलर करने का भी आग्रह किया। कोई राहत न मिलने पर, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अर्जी खारिज की, SC के उदाहरणों का हवाला दिया
अर्जी खारिज करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि गोद लेने में CARA के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए और बिना बारी के गोद लेने की इजाज़त देने से सिस्टम की ईमानदारी कमज़ोर होगी।
सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में कस्टडी देने से लोगों का भरोसा कम होगा और बच्चे की भलाई खतरे में पड़ जाएगी।
कोर्ट ने कपल को ऑफिशियल एडॉप्शन रजिस्ट्री में अपनी बारी का इंतज़ार करने का निर्देश दिया, और कहा कि वह इसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता जिसे उसने बच्चों की तस्करी का एक साफ़ उदाहरण बताया।
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