तेलंगाना

Telangana: तेलंगाना हाई कोर्ट ने नानकरामगुडा के 3 एकड़ के प्लॉट में प्रवेश पर रोक लगाई

Tulsi Rao
17 Sept 2026 11:59 AM IST
Telangana: तेलंगाना हाई कोर्ट ने नानकरामगुडा के 3 एकड़ के प्लॉट में प्रवेश पर रोक लगाई
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को रेवेन्यू, पुलिस और TGIIC अधिकारियों को नानकरामगुडा में US कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस के पास तीन एकड़ ज़मीन पर जाने से रोक दिया।

जस्टिस के. लक्ष्मण और जुकांती अनिल कुमार की बेंच नानकरामगुडा गाँव के सर्वे नंबर 112 और 114 में मौजूद ज़मीन से जुड़ी दो अवमानना ​​याचिकाओं (contempt petitions) पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों के बावजूद रेवेन्यू, पुलिस और TGIIC अधिकारियों ने प्रॉपर्टी के मामले में दखल दिया। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी से जुड़ी 2003 की ज़मीन अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फ़ैसले को बरकरार रखा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि TGIIC की ज़ोनल मैनेजर कविता रेड्डी, उस समय के गाचीबोवली सब-इंस्पेक्टर एस. अक्षिता और SHO मोहम्मद हबीबुल्लाह खान ने अक्टूबर 2025 में कर्मचारियों और JCB के साथ साइट का दौरा किया और प्रॉपर्टी के चारों ओर लगी फेंसिंग हटा दी।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अवमानना ​​याचिकाएँ दायर करने के बाद उन्हें अलग-अलग नंबरों से धमकी भरे फ़ोन कॉल आए, जो कथित तौर पर गाचीबोवली पुलिस स्टेशन से जुड़े थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि TGIIC ने साइट पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए थे।

दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, बेंच ने अधिकारियों को विवादित ज़मीन पर जाने से रोक दिया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं को भी निर्देश दिया कि वे कंपाउंड वॉल न बनाएँ और न ही कोई निर्माण कार्य करें। हालाँकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को प्रॉपर्टी के चारों ओर टिन की शीट लगाने की इजाज़त दे दी, बशर्ते इस काम से US कॉन्सुलेट जनरल ऑफिस के कामकाज में कोई बाधा न आए।

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