तेलंगाना
Telangana : तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा, जिन जजों के फोन टैप किए गए थे, उनकी निजी जानकारी सार्वजनिक न करें
Renuka Sahu
11 July 2024 5:45 AM GMT
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हैदराबाद HYDERABAD : तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को मीडिया घरानों को निर्देश दिया कि वे संयम बरतें और उन जजों या उनके परिवार के सदस्यों के नाम या मोबाइल फोन नंबर का खुलासा न करें, जिनके फोन कथित तौर पर पिछली बीआरएस सरकार के दौरान टैप Tap किए गए थे।
स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार की पीठ ने विश्वास जताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही फोन टैपिंग मामले से जुड़ी खबरों को जिम्मेदारी से संभालेंगे। अदालत ने निलंबित अतिरिक्त एसपी भुजंगा राव के इकबालिया बयान पर एक समाचार रिपोर्ट के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की।
पीठ ने कहा कि कुछ समाचार पत्रों ने जजों और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में संवेदनशील जानकारी प्रकाशित की थी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहम्मद इमरान खान ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से पहले ही जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, उन्होंने केंद्र से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
चूंकि केंद्र का हलफनामा Affidavit लंबित है, इसलिए पीठ ने कोई आदेश पारित करने से परहेज किया और अगली सुनवाई 23 जुलाई के लिए निर्धारित की।
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Renuka Sahu
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