
हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सरकार पर मूसी में 25,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के बीआरएस नेता केटी रामा राव के आरोपों से संबंधित मामले में उन्हें नोटिस जारी किया। कांग्रेस नेता अतराम सुगुना की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। रामा राव ने पहले आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार ने मूसी कायाकल्प के नाम पर 25,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। केटीआर द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस नेता अतराम सुगुना ने उटनूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कांग्रेस नेता की शिकायत के आधार पर केटीआर के खिलाफ मामला दर्ज किया। केटीआर ने पहले अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने केटीआर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का फैसला सुनाया। हालांकि, सुगुना ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केटीआर को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा।





