तेलंगाना

Telangana: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप-I मुख्य परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की

Triveni
7 Dec 2024 5:47 AM GMT
Telangana: सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप-I मुख्य परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की
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HYDERABAD हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को ग्रुप-1 की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ग्रुप-1 के लिए जारी नई अधिसूचना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ग्रुप-1 की प्रारंभिक परीक्षा में 14 गलतियां थीं, इसलिए उन्होंने मुख्य परीक्षा स्थगित करने का आदेश देने का आग्रह किया। याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के लिए योग्य नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट Supreme Court का दरवाजा खटखटाया था।बता दें कि टीजीपीएससी ने 563 पदों को भरने के लिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ग्रुप-1 की मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में 31,403 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। पीएससी द्वारा फरवरी में नतीजे घोषित किए जाने की संभावना है।
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