
हाल ही में एक घोषणा में, तेलंगाना के राज्य चुनाव आयुक्त ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों को 2 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायतों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-के के तहत, तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 की धाराओं के साथ जारी किया गया है।
मतदाता सूची की तैयारी 1 जुलाई 2025 तक की फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मतदाता सूची के आधार पर की जाएगी, जिसमें अर्हता तिथि भी अंकित होगी। इस प्रक्रिया में तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम की धारा 11(4) के अनुसार वार्ड विभाजन का निर्धारण शामिल होगा, जिसमें उचित दस्तावेज़ीकरण के लिए प्रपत्र-I का उपयोग किया जाएगा।
मतदाता सूची की तैयारी और प्रकाशन के प्रमुख चरण नीचे दिए गए हैं:
1. फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रदर्शन: 28 अगस्त 2025 से ग्राम पंचायत और मंडल प्रजा परिषद कार्यालयों में वार्डवार मतदाता सूची का प्रारूप प्रदर्शित किया जाएगा।
2. जिला स्तरीय राजनीतिक दलों की बैठकें: जिला चुनाव अधिकारी 29 अगस्त 2025 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
3. मंडल स्तरीय राजनीतिक दलों की बैठकें: मंडल स्तर पर आगे की चर्चा 30 अगस्त 2025 को संबंधित एमपीडीओ के साथ होगी।
4. आपत्ति प्राप्ति अवधि: निवासी 28 से 30 अगस्त 2025 तक वार्डवार ग्राम पंचायत मतदाता सूची में मतदाताओं के पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे।
5. आपत्तियों का निस्तारण: जिला पंचायत अधिकारी को 31 अगस्त 2025 तक आपत्तियों का निस्तारण पूरा करने का कार्य सौंपा गया है।
6. अंतिम प्रकाशन: वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 2 सितंबर 2025 के लिए निर्धारित है।
इस घोषणा से एक सुचारू चुनावी प्रक्रिया को सुगम बनाने और मतदाताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की उम्मीद है। राज्य भर के जिला चुनाव अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित सभी आवश्यक दलों को निर्धारित कार्यक्रम का पालन करने की सलाह दी जाती है।
यह जानकारी सभी जिला पंचायत अधिकारियों, अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।





