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हैदराबाद: नामपल्ली स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री बंदी संजय और 10 अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया।
यह मामला 2021 में संजय के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा है, जब उन्होंने नलगोंडा जिले में लकड़ी क्रय केंद्रों का दौरा किया था। अधिकारियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 143 और 183 के तहत मामला दर्ज किया था, जो क्रमशः गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने और सरकारी सेवा में बाधा डालने से संबंधित हैं।
बंदी संजय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने विशेष अदालत के समक्ष एक रद्द करने की याचिका दायर की, जिसमें मामले को खारिज करने की मांग की गई।
यह खारिजी लगभग चार वर्षों से लंबित एक कानूनी प्रकरण के समापन का प्रतीक है।
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