तेलंगाना
तेलंगाना : दूसरी बार रेप के आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज
Shiddhant Shriwas
8 Sep 2022 11:51 AM GMT

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पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज
हैदराबाद: रंगारेड्डी जिला अदालत ने बुधवार को वनस्थलीपुरम थाना क्षेत्र में एक गृहिणी से बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे निलंबित इंस्पेक्टर नागेश्वर राव की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह दूसरी बार है जब अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार किया है।
नागेश्वर राव ने सोमवार को कोर्ट में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की थी. हालांकि, लोक अभियोजक (पीपी) और आरोपी के वकील के बीच गरमागरम बहस के बाद, जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई।
वकील ने तर्क दिया कि नागेश्वर राव बिना किसी प्रभाव के एक सामान्य व्यक्ति थे और एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे जो हाई-प्रोफाइल मामलों से निपटते थे। वकील ने जांच अधिकारी (एसीपी, वनस्थलीपुरम) पर भी पक्षपात का आरोप लगाया।
दूसरी ओर, पीपी ने तर्क दिया कि फोरेंसिक लैब द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ने पुष्टि की कि वीर्य का नमूना इंस्पेक्टर के डीएनए से मेल खाता है। पीपी ने अदालत से आगे कहा कि अगर जमानत दी जाती है, तो आरोपी अपने प्रभाव का इस्तेमाल पीड़ित पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने के लिए कर सकता है।
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