तेलंगाना

तेलंगाना ने आरटीई के तहत 25 प्रतिशत कोटा सीमित किया

Subhi
14 July 2025 10:55 AM IST
तेलंगाना ने आरटीई के तहत 25 प्रतिशत कोटा सीमित किया
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हैदराबाद: तेलंगाना के स्कूल शिक्षा निदेशक ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के व्यापक कार्यान्वयन को प्रतिबंधित करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यह प्रावधान, जो निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों को वंचित समूहों (डीजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की 25% सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है, अब केवल उन विशिष्ट क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहाँ एक किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी या स्थानीय निकाय स्कूल नहीं है।

नए प्रावधानों के अनुसार, आरटीई कोटा 50 ग्रामीण बस्तियों और 46 शहरी कॉलोनियों या वार्डों में लागू किया जाएगा जहाँ केवल निजी स्कूल उपलब्ध हैं। कार्यान्वयन सशर्त है और सरकारी स्कूलों की उपलब्धता और क्षमता पर निर्भर करता है। इस प्रावधान के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश केवल तभी दिया जाएगा जब आस-पास के सरकारी स्कूल या तो उपलब्ध न हों या उनमें पात्र बच्चों के लिए कोई खाली सीट न हो।


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