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Hyderabad हैदराबाद: साइबर अपराधों से निपटने में किए गए काम के आधार पर तेलंगाना को देश में पहला स्थान मिला है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) की डायरेक्टर शिखा गोयल ने बताया कि गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से आयोजित देशव्यापी 'प्रगति' (PRAGATI) समीक्षा बैठक में, साइबर अपराध से निपटने के प्रदर्शन से जुड़े नौ पैमानों पर तेलंगाना को कुल मिलाकर पहला स्थान मिला।
इन पैमानों में शामिल थे: राज्यों/जम्मू-कश्मीर में S4C की स्थापना; ई-ज़ीरो FIR लागू करना; शिकायत निवारण मॉड्यूल (GRM); रिफंड के लिए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM); गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने के लिए सहयोग पोर्टल; समन्वय पोर्टल के इस्तेमाल के आंकड़े; साइबर अपराध के हॉटस्पॉट; कानून लागू करने वाले अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना (CyTrain और साइबर कमांड); और सूचना, शिक्षा और संचार।
PMO ने यह 'प्रगति' समीक्षा बैठक इसलिए की थी ताकि साइबर अपराध के मामले में राज्यों के काम और प्रदर्शन का आकलन किया जा सके, साथ ही गृह मंत्रालय (MHA) के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की जांच की जा सके।
गोयल के अनुसार, तेलंगाना की तारीफ पहला S4C स्थापित करने, ई-ज़ीरो FIR लागू करने और समन्वय, सहयोग, GRM और MRM जैसे प्रमुख I4C पोर्टलों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए की गई।
नागरिकों पर केंद्रित पहलों के तहत, TGCSB ने GRM और MRM से जुड़ी शिकायतों में नागरिकों की मदद के लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर 8712665600 शुरू किया है। इन मॉड्यूल के इस्तेमाल और विशेषताओं को समझाने वाले वीडियो भी TGCSB के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किए गए हैं।
GRM पोर्टल एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बैंक खातों को फ्रीज़/अनफ्रीज़ करने और जांच के दौरान लगाए गए डेबिट फ्रीज़, लीन या होल्ड को हटाने से जुड़ी शिकायतों के रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, ट्रैकिंग और समाधान की सुविधा देता है। यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों और वित्तीय मध्यस्थों (बैंकों और पेमेंट संस्थानों सहित) के बीच तालमेल के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है, जिससे लागू कानूनी प्रावधानों के तहत शिकायतों का समय पर निपटारा हो सके।
MRM एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जो कानून लागू करने वाली एजेंसियों और वित्तीय मध्यस्थों के बीच समन्वित कार्रवाई के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी से फ्रीज़ की गई रकम को पीड़ितों तक वापस पहुंचाने में मदद करता है। पीड़ित दिशानिर्देशों के अधीन, बिना FIR या कोर्ट के आदेश के प्रति ट्रांज़ैक्शन 50,000 रुपये तक के रिफंड का सीधे दावा कर सकते हैं। 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम के मामले में, FIR और कोर्ट के आदेश के आधार पर बहाली की प्रक्रिया की जाती है। यह मॉड्यूल बहाली की प्रक्रिया को आसान बनाता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और पीड़ितों को वापस मिल सकने वाली रकम समय पर लौटाना सुनिश्चित करता है।
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