
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण की एकल पीठ ने मुनुगोड़े विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी द्वारा चौटुप्पल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला 445/2024 (एफआईआर 321/2021) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। मुनुगोड़े निर्वाचन क्षेत्र के चौटुप्पल मंडल, लक्करम में सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसके दौरान तत्कालीन मंत्री जगदीश रेड्डी खाद्य सुरक्षा कार्ड वितरण कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। जब मंत्री बोल रहे थे, राजगोपाल रेड्डी उनके पास आए और माइक छीन लिया, जिससे बाधा उत्पन्न हुई और व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस दौरान बीआरएस कार्यकर्ताओं और याचिकाकर्ता के लोगों के बीच झड़प हुई। चौटुप्पल तहसीलदार की शिकायत पर रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रेड्डी के वकील ने न्यायमूर्ति लक्ष्मण के समक्ष दलील दी कि जगदीश रेड्डी ने याचिकाकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके कारण हंगामा हुआ और झड़प हुई।





