तेलंगाना

तेलंगाना PSC ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, नियुक्ति आदेशों पर रोक को बताया अन्यायपूर्ण

Riyaz Ansari
29 April 2025 5:47 PM IST
तेलंगाना PSC ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, नियुक्ति आदेशों पर रोक को बताया अन्यायपूर्ण
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर, ग्रुप-1 परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर एकल न्यायाधीश द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी है। यह रोक 563 पदों की भर्ती प्रक्रिया के तहत लगाई गई थी।

न्यायालय ने 16 अप्रैल को कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और आदेश दिया था कि नियुक्ति पत्र फिलहाल जारी न किए जाएं, हालांकि प्रमाणपत्र सत्यापन की अनुमति दी गई थी, जो 22 अप्रैल को पूरा हो चुका है।

TGPSC की अतिरिक्त सचिव ने कोर्ट में दायर अपील में कहा कि यह रोक उन मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है जो अब नौकरी के अंतिम पड़ाव पर हैं। आयोग ने यह भी बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पारदर्शी ढंग से किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों की सहायता ली गई और परीक्षकों की पहचान गोपनीय रखी गई


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