तेलंगाना

Telangana: प्रॉपर्टी मालिकों ने राजीव राहदारी के लिए TDR मुआवज़े का विरोध किया

Tulsi Rao
16 Aug 2026 4:33 PM IST
Telangana: प्रॉपर्टी मालिकों ने राजीव राहदारी के लिए TDR मुआवज़े का विरोध किया
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हैदराबाद: प्रस्तावित राजीव राहदारी सड़क चौड़ीकरण और एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट से प्रभावित प्रॉपर्टी मालिकों ने 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' (TDR) के ज़रिए मुआवज़ा लेने का विरोध किया है। उनका कहना है कि अगर सर्टिफ़िकेट उनकी तय कीमत (फेस वैल्यू) से कम पर बेचे गए, तो उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है।

राजीव राहदारी प्रॉपर्टी ओनर्स जॉइंट एक्शन कमिटी (JAC) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सरकार के हालिया आदेश से TDR का नियम कैंटोनमेंट इलाके की उन प्रॉपर्टीज़ पर भी लागू हो गया है, जो पहले हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) की सीमा से बाहर थीं। JAC का कहना है कि इस कदम से प्रस्तावित प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ सकता है।

हालांकि मुआवज़े के विकल्प के तौर पर TDR की पेशकश की जा सकती है, लेकिन JAC ने चिंता जताई कि खुले बाज़ार में ये सर्टिफ़िकेट कम कीमत (डिस्काउंट) पर बिक सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी मालिकों को कम पैसे मिलेंगे, जबकि उन्हें अपनी बचत, सुरक्षा और आजीविका का ज़रिया बनी प्रॉपर्टीज़ छोड़नी पड़ेंगी।

JAC के चेयरमैन तेलुकुंटा सतीश गुप्ता ने कहा कि प्रॉपर्टी मालिकों को TDR स्वीकार करने के लिए मजबूर या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव में नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने मालिकों को सलाह दी कि वे स्वतंत्र कानूनी और वित्तीय सलाह के बिना अपनी प्रॉपर्टी न सौंपें और न ही मुआवज़ा स्वीकार करें। JAC ने मौजूदा ओपन-मार्केट वैल्यू के आधार पर "उचित, न्यायपूर्ण और पर्याप्त नकद मुआवज़े" की मांग की। साथ ही, उन्होंने थुमकुंटा में प्रभावित प्रॉपर्टी मालिकों को दिए गए अनुपात के बराबर मुआवज़े की भी मांग की।

कमिटी ने कहा कि कोई भी सहमति बाज़ार मूल्य, कानूनी नतीजों और TDR से जुड़े वित्तीय जोखिमों की पूरी जानकारी के आधार पर ही दी जानी चाहिए। उन्होंने प्रभावित मालिकों से अपील की कि जब तक मुआवज़े का मामला विचाराधीन है, वे सतर्क और एकजुट रहें।

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