तेलंगाना

Telangana: विदेशी छात्रों की डिटेल्स पुलिस को अनिवार्य

Harrison
3 April 2026 10:06 PM IST
Telangana:  विदेशी छात्रों की डिटेल्स पुलिस को अनिवार्य
x
Hyderabad : तेलंगाना बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) ने सभी जूनियर कॉलेजों को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, विदेशी नागरिक और OCI कार्डधारक जो कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, उनकी जानकारी पुलिस को समय पर साझा करना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियमों के अनुसार, कॉलेजों को एडमिशन के 24 घंटे के अंदर विदेशी छात्रों के क्रेडेंशियल्स और अकादमिक परफॉर्मेंस का फॉर्म-II (पहले का फॉर्म-A) जमा करना होगा। इस फॉर्म में शामिल जानकारी में पासपोर्ट और वीज़ा या OCI नंबर, छात्र का सरनेम, राष्ट्रीयता, कोर्स का नाम और फीस स्ट्रक्चर जैसी विवरण शामिल होंगे।
TGBIE अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सुरक्षा और ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए उठाया गया है। कॉलेज प्रशासन अब सीधे स्थानिय पुलिस और संबंधित अधिकारियों को विदेशी छात्रों का डेटा भेजेगा, जिससे छात्र की उपस्थिति, प्रवास और अध्ययन की स्थिति की निगरानी आसानी से की जा सकेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के निर्देश से कॉलेजों में विदेशी छात्रों की पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और नियंत्रित हो जाएगी। साथ ही, यह सुरक्षा मानकों के अनुरूप कदम माना जा रहा है, ताकि किसी भी अनियमितता या गैरकानूनी गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके।
Next Story