
हैदराबाद: हैदराबाद पुलिस ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों, खासकर सैन्य छावनी क्षेत्रों के आसपास पटाखे फोड़ने या आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। साइबराबाद पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हैदराबाद पुलिस आयुक्त सी वी आनंद द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, "मौजूदा सुरक्षा माहौल के मद्देनजर, पटाखों की अचानक आवाज को संकट, विस्फोट या यहां तक कि आतंकवाद से संबंधित गतिविधि के संकेत के रूप में गलत तरीके से समझा जा सकता है। इससे संभावित रूप से घबराहट हो सकती है, सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है और सुरक्षा बलों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है।" आयुक्त ने चेतावनी दी कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबराबाद पुलिस ने मौजूदा सुरक्षा उपायों के मद्देनजर शमशाबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) से 10 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 10 मई से 9 जून तक लागू रहेगा। साइबराबाद पुलिस आयुक्त अविनाश मोहंती ने शनिवार को बीएनएसएस की धारा 163 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसका उद्देश्य लोगों को खतरे या चोट से बचाना और सभी संबंधित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आरजीआईए से 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी क्षमता के रिमोट से नियंत्रित ड्रोन या पैरा-ग्लाइडर या रिमोट से नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट की उड़ान गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। अविनाश ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।





