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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस टी. माधवी देवी ने मंगलवार को ग्राम पंचायत चुनावों के लिए नोटिफ़ाई किए गए रिज़र्वेशन रोस्टर को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन का एक बैच एक डिवीज़न बेंच को भेज दिया। ये पिटीशन उन गांवों के लोगों ने दायर की थीं, जहां पंचायतों में सरपंच और वार्ड मेंबर की सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के समुदायों के लिए रिज़र्व कर दी गई थीं, जबकि यह माना जाता था कि ऐसे समुदाय वहां नहीं हैं, या उनकी मौजूदगी बहुत कम है।
पिटीशनर्स ने कहा कि राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के अनुसार ST और SC समुदायों की आबादी और SEEEPC-2024 डेटा के आधार पर BC रिज़र्वेशन को आधार बनाकर पद रिज़र्व किए थे। इस प्रोसेस में, उन गांवों में सीटें रिज़र्व कर दी गईं, जहां या तो संबंधित समुदाय की आबादी नहीं थी, या वे बहुत कम संख्या में मौजूद थे। उन्हें डर था कि ऐसी सीटें खाली रह जाएंगी।
रिट पिटीशनर्स ने इन गांवों में रिज़र्वेशन पर फिर से विचार करने और मौजूदा आबादी के आधार पर चुनाव कराने की मांग की।
राज्य की तरफ से स्पेशल सरकारी वकील राहुल रेड्डी ने कहा कि SC और ST समुदायों के लिए रिज़र्वेशन के लिए, कानून के मुताबिक सिर्फ़ 2011 के सेंसस डेटा पर ही भरोसा किया जा सकता है। सरकार रिज़र्वेशन कैटेगरी तय करते समय मौजूदा लोकल आबादी के आंकड़ों को ध्यान में नहीं रख सकती।
यह भी कहा गया कि आज की आबादी के आधार पर रिज़र्वेशन में बदलाव करने से कानूनी रोस्टर में रुकावट आएगी और एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलें पैदा होंगी।
जस्टिस माधवी देवी ने कहा कि जिन गांवों में रिज़र्व कैटेगरी की कोई आबादी नहीं है, वहां चुनाव कराने से सीटें बिना किसी मुकाबले के या खाली रह जाएंगी, जिससे गांव के लेवल पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कमज़ोर होगी। रोस्टर में बदलाव करने वाले किसी भी न्यायिक निर्देश के बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल असर भी हो सकते हैं।
इन मुश्किलों को देखते हुए, जज ने रजिस्ट्री को मामलों को सही विचार के लिए एक डिवीजन बेंच के सामने रखने का निर्देश दिया और मामलों को 3 दिसंबर के लिए लिस्ट कर दिया।
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