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Hyderabad हैदराबाद: विशेष खुफिया ब्यूरो Special Intelligence Bureau के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव और आई-न्यूज के प्रबंध निदेशक श्रवण कुमार राव के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई ने उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई द्वारा हाल ही में जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) के आधार पर प्रभाकर राव और श्रवण कुमार के भारतीय पासपोर्ट कथित तौर पर रद्द कर दिए गए हैं। सीआईडी को कथित तौर पर इंटरपोल से प्रभाकर राव और श्रवण कुमार की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है। इंटरपोल सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियां आरसीएन के आधार पर दोनों के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को जानकारी भेजने में लगी हुई हैं।
सूत्रों ने बताया कि प्रभाकर राव और श्रवण कुमार को संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने और भारत वापस भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। "वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोन टैपिंग मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने विदेश मंत्रालय से मुलाकात की और मामले पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। पासपोर्ट रद्द होने के बाद इंटरपोल 196 देशों के इमिग्रेशन अधिकारियों को पुराने पासपोर्ट की तस्वीरें भेजेगा।" एक अधिकारी ने बताया, "पासपोर्ट रद्द होने के बाद अगला कदम प्रत्यर्पण होगा। आरोपियों के पास दो विकल्प होंगे- भारत लौटकर आत्मसमर्पण करना या फिर इंटरपोल उन्हें पकड़कर प्रत्यर्पित कर देगा।"
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