तेलंगाना

Telangana ने गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर को ज़रूरी बनाने वाला बिल पास किया

Anurag
30 March 2026 6:18 PM IST
Telangana ने गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर को ज़रूरी बनाने वाला बिल पास किया
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Hyderabad हैदराबाद: गिग वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक कदम उठाते हुए, तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार, 30 मार्च को तेलंगाना प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर बिल 2026 पास कर दिया। इसके तहत, वेलफेयर कानूनों का पालन न करने पर सख्त सज़ा तय की गई है।

नए बिल के तहत, प्लेटफॉर्म कंपनियों को रेगुलर डिटेल्स जमा करनी होंगी और हर तीन महीने में इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना होगा। नियमों का पालन न करने पर सख्त सज़ा तय की गई है — पहली बार नियम तोड़ने पर 50,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख रुपये, तीसरी बार 1.5 लाख रुपये और उसके बाद बकाया रकम का पांच गुना तक।

श्रम, रोजगार और खान मंत्री डॉ. जी. विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल इकॉनमी में गिग वर्कर्स को कानूनी पहचान देने के लिए यह कानून लाई है। गिग वर्कर्स के लिए एक खास वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा और रजिस्टर्ड वर्कर को एक यूनिक ID दी जाएगी। एक रिलीज़ में कहा गया, “ट्रांज़ैक्शन पर 1-2% लेवी लगाकर एक वेलफेयर फंड बनाया जाएगा, जिससे इंश्योरेंस, पेंशन और मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फंड का ज़्यादा से ज़्यादा 5% बोर्ड के ऑपरेटिंग खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।”

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