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HYDERABAD हैदराबाद: राज्य सरकार state government 12,000 रुपये की इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा राशि के भुगतान के लिए 55 लाख मनरेगा जॉब कार्ड धारकों में से केवल 10 लाख पर विचार कर सकती है। नई योजना के तहत भूमिहीन गरीबों को दिए जा रहे लाभ के लिए पात्र होने के लिए मानदंड यह है कि किसी व्यक्ति ने प्रति माह कम से कम 20 दिन काम किया हो। सूत्रों के अनुसार, इस श्रेणी में लगभग 10 लाख जॉब कार्ड धारक आते हैं। राज्य सरकार ने स्थापित प्रणाली - मनरेगा - के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान करने का फैसला किया है, जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
सरकार केवल उन लोगों पर विचार करेगी जिनके पास कोई भूमि नहीं है। राज्य सरकार ने इंदिराम्मा अथमीया बरोसा के लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास (पीआर एवं आरडी) को सौंपी है। इंदिराम्मा अथमीया बरोसा 26 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे इस योजना का लाभ केवल उन मनरेगा लाभार्थियों को देंगे, जिन्होंने कम से कम 20 दिन काम किया है। पता चला है कि 55 लाख जॉब कार्ड में से 29 लाख जॉब कार्ड धारकों के पास जमीन नहीं है। सूत्रों ने कहा कि अगर 20 दिन की शर्त लागू की जाती है, तो करीब 10 लाख लोग इस योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। सूत्रों ने यह भी कहा कि इसके लिए प्रति फसल 600 करोड़ रुपये और प्रति वर्ष 1,200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि 20 दिन की शर्त से वास्तविक कृषि मजदूरों की पहचान हो जाएगी। राज्य सरकार ने रायथु बरोसा के लिए दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट करने वाला एक जीओ जारी किया है, लेकिन इंदिराम्मा अथमीया बरोसा के लिए पात्रता मानदंड जारी करना अभी बाकी है।
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Triveni
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