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Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने लाइसेंस अवधि 2023-25 के लिए राज्य में खुदरा शराब (ए4) दुकानों के आवंटन के लिए शराब नीति अधिसूचित की है। यह नीति इस साल 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2025 तक लागू रहेगी।
नीलामी के लिए अधिसूचना 4 अगस्त को जारी की जाएगी और आवेदन 18 अगस्त को शाम 6 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। लाइसेंसधारियों के चयन के लिए ड्रा 21 अगस्त को होगा। 2023-25 की अवधि के लिए कुल 2620 दुकानों की नीलामी की जाएगी। दुकानों की संख्या जिले की आबादी के आधार पर होगी।
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प्रत्येक आवेदन के लिए गैर-वापसी योग्य लाइसेंस शुल्क 2 लाख रुपये तय किया गया है, जबकि खुदरा उत्पाद शुल्क पिछले लाइसेंस अवधि के समान ही रहेगा। वार्षिक विशेष खुदरा उत्पाद शुल्क 5 लाख रुपये होगा। आवेदक चार की बजाय छह किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, जिसमें हर दो महीने में भुगतान करना होगा। पात्र आवेदकों को एक वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क के रूप में 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। पात्र आवेदकों को लॉटरी के उसी दिन पूरी राशि का भुगतान करना होगा। जो इच्छुक एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन के लिए मूल चालान शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं, जो प्रत्येक आवेदन के लिए 2 लाख रुपये होगा। प्रत्येक दुकान के लिए 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के भुगतान पर ए 4 शराब की दुकानों को वॉक-इन स्टोर में बदलने का भी प्रावधान है। ए 4 शराब की दुकानों के कारोबार के घंटे वही रहेंगे जो पिछले लाइसेंस अवधि में थे। सरकार के फैसले के मुताबिक, कुल दुकान का 15 फीसदी गौड़ा, 10 फीसदी एससी और 5 फीसदी एसटी के लिए आरक्षित रहेगा। संबंधित समुदायों को आवंटित दुकानें जिलों की एक इकाई के रूप में आवंटित की जाती हैं, जिसमें उस जिले में समुदाय की जनसंख्या की तुलना राज्य में उस समुदाय की जनसंख्या से की जाती है। इसका निर्धारण भी जिला कलेक्टरों द्वारा ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है।
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