तेलंगाना

Telangana: बिजली खरीद अनियमितताओं की जांच में पूर्व CM KCR को नोटिस जारी

Payal
11 Jun 2024 10:15 AM GMT
Telangana: बिजली खरीद अनियमितताओं की जांच में पूर्व CM KCR को नोटिस जारी
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Hyderabad,हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (BRS) के पिछले शासनकाल में तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए बिजली खरीद समझौतों में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व वाले आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) को नोटिस जारी कर समझौतों में उनकी संलिप्तता के बारे में विस्तृत जवाब देने को कहा है। आयोग ने 15 जून तक जवाब मांगा है। इसके जवाब में केसीआर ने आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए 30 जुलाई तक अतिरिक्त समय मांगते हुए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। आयोग भारत राष्ट्र समिति
(BRS)
सरकार के दौरान किए गए पीपीए में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है, जिसमें विशेष रूप से यदाद्री और दामरचेरला बिजली संयंत्रों से संबंधित समझौतों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ से प्रस्तावित 1,000 मेगावाट बिजली खरीद पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तेलंगाना जेनको और ट्रांसको के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डी प्रभाकर राव और पूर्व विशेष मुख्य सचिव सुरेश चंदा सहित पूर्व अधिकारी पहले ही आयोग के समक्ष पेश हो चुके हैं। सुरेश चंदा ऊर्जा विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ से बिजली हासिल करने के विवादास्पद प्रस्ताव में शामिल थे।
न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी आयोग ने यह भी चेतावनी जारी की है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार और भद्राद्री तथा यादाद्री बिजली परियोजनाओं के साथ बिजली खरीद समझौतों (PPA) में संभावित अनियमितताओं की जांच के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया असंतोषजनक रही तो व्यक्तिगत रूप से पेश होने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग वर्तमान में इन पीपीए की जांच कर रहा है और जल्द ही चल रही जांच के हिस्से के रूप में इन निर्णयों में शामिल अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करेगा। आयोग की घोषणा 7 अप्रैल, 2024 को की गई थी और इसे 100 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया था। न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी और आश्वासन दिया कि रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने मामले पर जनता की राय जानने के महत्व पर प्रकाश डाला।
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