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Hyderabad. हैदराबाद: शहर की पुलिस ने मंगलवार को Hyderabad and Secunderabad संसदीय क्षेत्रों के मतगणना केंद्रों पर चार या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाते हुए धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी।
इस आशय के निर्देश Hyderabad Police आयुक्त के श्रीनिवास रेड्डी ने सोमवार को जारी किए। मतगणना हॉल से 200 मीटर की दूरी तक किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होगी। मंगलवार (4 जून) को सुबह 6 बजे से बुधवार (5 जून) को सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए।
पुलिस ने उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर शहर के 16 केंद्रों पर मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था की। मतगणना केंद्रों पर शहर की पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान भी तैनात रहेंगे।
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Triveni
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