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Hyderabad,हैदराबाद: मेडक जिला न्यायालय ने मेडक Medak में सांप्रदायिक हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए 10 मुस्लिम युवकों को जमानत दे दी है। पांच युवकों को गुरुवार 27 जून को रिहा कर दिया गया और बाकी को शुक्रवार 28 जून तक रिहा किया जाना है। एआईएमआईएम द्वारा गठित कानूनी टीम ने कथित तौर पर झूठे बहाने से गिरफ्तार किए गए युवकों को कानूनी सहायता प्रदान की। अधिवक्ता प्रताप रेड्डी, अजीम, जीवन और बलैया इस टीम का हिस्सा थे। 20 जून को मेडक भाजपा सांसद रघुनंदन राव मेडक हिंसा के तहत गिरफ्तार किए गए गौरक्षकों की ओर से जिला न्यायालय में पेश हुए थे। इस महीने की शुरुआत में स्थानीय मिन्हाज उल उलूम मदरसा के प्रबंधन द्वारा बकरीद की कुर्बानी के लिए लाए गए मवेशियों को लेकर दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठनों के स्थानीय सदस्यों द्वारा किए गए हंगामे के बाद मेडक जिले के रामदास चौरास्ता के पास धारा 144 लगा दी गई थी। जल्द ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया। एक घंटे बाद, दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों के सदस्य फिर से मदरसे में पहुँचे और हमला कर दिया। मदरसे के अंदर मौजूद कई लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।
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Payal
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