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Hyderabad हैदराबाद: रंगा रेड्डी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी मोहम्मद अल्ता जिलदानी एक कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था और उसने अपनी पत्नी की बहन को धमकाया और उसका यौन शोषण किया। बालापुर पुलिस ने बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 376(2)(i),506 आईपीसी और धारा 5(i)आर/डब्ल्यू 6 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
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Harrison
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