तेलंगाना

Telangana: दूसरे POCSO मामले में व्यक्ति को 23 साल की जेल और उम्रकैद की सज़ा

Tulsi Rao
18 Sept 2026 6:56 AM IST
Telangana: दूसरे POCSO मामले में व्यक्ति को 23 साल की जेल और उम्रकैद की सज़ा
x

नलगोंडा: नलगोंडा की POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को मोहम्मद खय्यूम को एक नाबालिग आदिवासी लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में 23 साल की जेल की सज़ा सुनाई। साथ ही, इसी मामले में SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत उसे उम्रकैद की सज़ा भी सुनाई गई।

इससे पहले, कोर्ट ने खय्यूम को 27 अगस्त, 2025 को एक और मामले में 51 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। यह मामला दिसंबर 2021 में थिप्पार्थी पुलिस स्टेशन के इलाके में उसी आदिवासी नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़ा था।

पुलिस के मुताबिक, पहले मामले में गिरफ्तारी के बाद खय्यूम को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद, उसने कथित तौर पर 2022 में फिर से उसी लड़की का अपहरण किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। यह घटना तब हुई जब लड़की नलगोंडा में कॉलेज जा रही थी। नलगोंडा टाउन-II पुलिस ने POCSO एक्ट और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

खय्यूम 27 अगस्त, 2025 से 51 साल की सज़ा काट रहा था। दूसरे मामले में, कोर्ट ने उसे दोषी पाया और POCSO एक्ट के तहत 23 साल की जेल और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

पीड़िता की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वेमुला रंजीत ने केस की पैरवी की।

Next Story