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NALGONDA नालगोंडा: पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट A Pocso Fast Track Court ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 22 साल कैद की सजा सुनाई। पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक वेमुला रंजीत कुमार के अनुसार, आरोपी अल्लम महेश ने 10 जून, 2014 को नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर वडापल्ली में एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। लड़की के माता-पिता की शिकायत के आधार पर वडापल्ली पुलिस ने महेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 417 और 420 और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्यों ने महेश के अपराध को साबित कर दिया। पोक्सो कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-द्वितीय ने उसे 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पोक्सो अधिनियम की धारा 3 के तहत पीड़िता को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
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