
हैदराबाद: राज्य सरकार ने राज्य और जिला-स्तरीय सड़क सुरक्षा निधि के प्रबंधन और निगरानी के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऑनलाइन लेखांकन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की मासिक बैठकें अनिवार्य हैं।
परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दिशानिर्देश एक जीओ के माध्यम से जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य पूरे तेलंगाना में सड़क सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत करना, दुर्घटनाओं को कम करना और जीवन की रक्षा करना है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने प्राप्तियों और व्यय की वास्तविक समय पर निगरानी को सक्षम करने के लिए सभी जिलों में ऑनलाइन लेखा प्रणाली का विस्तार करने का निर्णय लिया है।
राज्य और जिला दोनों स्तरों पर निधि से संबंधित खाते अनिवार्य सीएजी ऑडिट के अधीन होंगे। सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट समिति की पहुंच के लिए विवरण केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।





