
हैदराबाद: राज्य सरकार ने तेलंगाना के सभी लोगों से अपील की है कि वे आने वाली जनगणना के दौरान अधिकारियों को पूरा सहयोग दें।चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने जनगणना एक्ट, 1948 के तहत जनगणना के दौरान जनता की ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में बताते हुए ऑर्डर जारी किए।
ऑर्डर के मुताबिक, किसी भी घर, बाड़े, बर्तन या दूसरी जगह पर रहने वाले हर व्यक्ति को अधिकारियों को "जनगणना के मकसद से वहां आने-जाने" की इजाज़त देनी चाहिए। लोगों को अधिकारियों को जनगणना के मकसद के लिए ज़रूरी अक्षर, निशान या नंबर पेंट करने या लगाने की भी इजाज़त देनी चाहिए। हर व्यक्ति जिससे जनगणना अधिकारी कोई सवाल पूछता है, वह अपनी जानकारी या विश्वास के हिसाब से ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर होगा।
ऑर्डर में आगे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जनगणना अधिकारी द्वारा बनाई गई किसी भी किताब, रजिस्टर या रिकॉर्ड को देखने का अधिकार नहीं है। आदेशों में यह भी कहा गया: “BNS, 2023 में किसी भी विपरीत बात के बावजूद, ऐसी किसी भी किताब, रजिस्टर, रिकॉर्ड या शेड्यूल में कोई भी एंट्री किसी भी सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगी।”





