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अटेंडेंस को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि वह एक MBA छात्रा को सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने दे। लंबी बीमारी के कारण अटेंडेंस कम होने की वजह से उसे मुख्य परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि ज़रूरी एकेडमिक नियमों से ऊपर सहानुभूति को नहीं रखा जा सकता।
जस्टिस जुव्वदी श्रीदेवी ने फैसला सुनाया कि जो छात्रा अटेंडेंस की कमी के कारण टर्म-एंड परीक्षा नहीं दे पाई, वह यूनिवर्सिटी के अपने नियमों के तहत सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने के लिए भी अयोग्य है, जो छात्रों को दूसरा मौका देने के लिए होती हैं।
हाई कोर्ट ने कहा, "सहानुभूति या निष्पक्षता के आधार पर ज़रूरी एकेडमिक नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होते हैं।" कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा की पात्रता जैसे एकेडमिक मामलों में दखल देने की अदालतों की शक्ति बहुत सीमित है।
छात्रा को वायरल निमोनिया और अन्य बीमारियां थीं
NALSAR में MBA फर्स्ट ईयर की छात्रा (याचिकाकर्ता) ने यूनिवर्सिटी के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसे सेमेस्टर-II की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी करने से मना कर दिया गया था। उसने कोर्ट को बताया कि फरवरी और मार्च 2026 के दौरान उसे वायरल निमोनिया (सांस नली के निचले हिस्से का संक्रमण), गंभीर डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियां थीं, जिसके कारण उसकी अटेंडेंस ज़रूरी स्तर से कम हो गई थी।
उसने तर्क दिया कि परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलने पर उसे पूरा पहला साल दोहराना पड़ेगा, जबकि उसकी बीमारी असली थी। साथ ही, यूनिवर्सिटी के नियमों में अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे मेडिकल लीव के ज़रिए सही मामलों में छूट दे सकें।
छात्रा ने कहा कि ठीक होने के बाद, उसके माता-पिता ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर अटेंडेंस की कमी के लिए छूट (जिसे नियमों में "कंडोनेशन" कहा गया है) की मांग की थी। उसके डिपार्टमेंट के हेड ने शुरू में उसे भरोसा दिलाया था कि उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, बाद में उसे बताया गया कि मुख्य परीक्षा में न बैठने के कारण उसके चार से ज़्यादा विषय पेंडिंग थे, इसलिए उसे पूरा पहला साल दोहराना होगा।
NALSAR का क्या कहना था
NALSAR ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि नियमों के अनुसार, टर्म-एंड परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों की अटेंडेंस कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिए और मेडिकल लीव लेने वालों के लिए भी यह कम से कम 67 प्रतिशत होनी चाहिए। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता की असल अटेंडेंस सिर्फ़ 52 प्रतिशत थी, जो दोनों ही ज़रूरी सीमाओं से काफ़ी कम थी। साथ ही, नियमों के मुताबिक, अटेंडेंस कम होने की वजह से रोके गए छात्र दोबारा या सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया कि छात्रा ने न तो सही प्रक्रिया के ज़रिए पहले से मेडिकल लीव मांगी थी और न ही अप्रैल 2026 की टर्म-एंड परीक्षाओं से रोके जाने के फ़ैसले को उस समय चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट ने पाया कि छात्रा के अपने हिसाब से भी उसकी अटेंडेंस सिर्फ़ 56 प्रतिशत थी, जो मेडिकल लीव के साथ भी ज़रूरी कम-से-कम 67 प्रतिशत से कम थी। कोर्ट ने माना कि यूनिवर्सिटी के अटेंडेंस नियम के तहत उसे टर्म-एंड परीक्षाओं से सही तरीके से रोका गया था।
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