
हैदराबाद ज़िला कलेक्टर डॉ. प्रियंका अला ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्लिनिकल संस्थान अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सेंटर के लिए अनुमति लेने से जुड़े नियमों का पालन करें।
कलेक्टर, 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स एक्ट' (PC & PNDT एक्ट) के तहत ज़िला-स्तरीय उपयुक्त प्राधिकरण समिति की बैठक कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति के संबंध में कानूनी नियमों और तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "PC & PNDT एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, हर आवेदन की जांच उसकी पात्रता और व्यवहार्यता के आधार पर की जानी चाहिए।"
उन्होंने नियमों के अनुसार हर आवेदन का उसके गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए भी कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीनों और तकनीक के इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल की प्रक्रिया के दौरान कानूनी प्रावधानों और तय मानकों का पालन सुनिश्चित करें।





