तेलंगाना
Telangana ने शराब दुकानों के लाइसेंस शुल्क में की बढ़ोतरी, 6.500 करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद
Ratna Netam
20 Aug 2025 4:30 PM IST

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Hyderabad.हैदराबाद: राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें आवेदन और लाइसेंस शुल्क दोनों में भारी बढ़ोतरी की गई है। सरकार कथित तौर पर आवेदन और लाइसेंस शुल्क के माध्यम से लगभग 6,500 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मौजूदा लाइसेंस 30 नवंबर को समाप्त हो रहे हैं। गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है, जो 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाता है। 2023 में पिछले दौर के दौरान, सरकार ने केवल आवेदन शुल्क के तहत 1,350 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। लाइसेंस के माध्यम से 3,500 करोड़ रुपये और प्राप्त हुए। इस बार 2,620 से अधिक दुकानों के आवंटन के साथ, राज्य को काफी अधिक राजस्व की उम्मीद है।
इसके साथ ही, जनसंख्या के आधार पर लाइसेंस शुल्क को अंतिम रूप दिया गया है। 5,000 से कम आबादी वाले शहरों में, लाइसेंस शुल्क 50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 20 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में यह 1.10 करोड़ रुपये तक हो सकता है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि लाइसेंसधारकों को छह किश्तों में भुगतान करने की अनुमति होगी। आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा, जिसमें प्रति व्यक्ति आवेदनों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। गौड़ के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 10 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। साझेदारी फर्म और कंपनियां भी आवेदन करने के पात्र हैं। नए लाइसेंस 1 दिसंबर, 2025 से 30 नवंबर, 2027 तक दो वर्षों के लिए वैध होंगे।
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