तेलंगाना

Telangana हाईकोर्ट का फैसला, देरी से नियुक्ति के बावजूद डीएससी-2003 शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के पात्र

Tulsi Rao
30 July 2025 10:57 AM IST
Telangana हाईकोर्ट का फैसला, देरी से नियुक्ति के बावजूद डीएससी-2003 शिक्षक पुरानी पेंशन योजना के पात्र
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि जिला चयन समिति (डीएससी)-2003 प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लिए पात्र हैं।

न्यायमूर्ति नागेश भीमापाका डीएससी-2003 के माध्यम से चयनित शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्हें 1 सितंबर, 2004 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) के अंतर्गत लाया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि डीएससी-2003 अधिसूचना नवंबर 2003 में उस तिथि से पहले उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए जारी की गई थी, और चयन प्रक्रिया जून 2004 तक पूरी हो गई थी - सीपीएस लागू होने से पहले। हालाँकि, प्रशासनिक देरी के कारण नवंबर 2005 में नियुक्ति आदेश जारी किए गए। नियुक्ति की तिथि के आधार पर, उन पर सीपीएस लागू किया गया।

वरिष्ठ वकील एल रविचंदर द्वारा प्रस्तुत, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नियुक्ति आदेश जारी करने में देरी प्रक्रियात्मक थी और इससे ओपीएस के लिए उनकी पात्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी भर्ती प्रक्रिया ओपीएस के लागू रहने के दौरान ही शुरू और समाप्त हुई थी, इसलिए उन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, न्यायमूर्ति भीमापाका ने राज्य को याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एकमुश्त विकल्प देने का निर्देश दिया।

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