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लक्ष्मण कुमार के मामले में पासपोर्ट के लिए NOC जरूरी
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिया है कि वह मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार को पासपोर्ट जारी करने पर विचार करे, बशर्ते कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस जिस कोर्ट में पेंडिंग हैं, वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जमा किया जाए।
अथॉरिटी ने कई पेंडिंग क्रिमिनल केस का हवाला देते हुए उन्हें पासपोर्ट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद मंत्री ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस नागेश भीमपाका ने कहा कि सिर्फ क्रिमिनल केस का पेंडिंग होना पासपोर्ट देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पहले के फैसलों में भी ऐसा ही नजरिया अपनाया गया था, जिससे यह साफ हो गया था कि ऐसे मामले किसी एप्लीकेंट को पासपोर्ट पाने के लिए अपने आप डिसक्वालिफाई नहीं करते हैं।
कोर्ट ने पिटीशनर को संबंधित लोअर कोर्ट जाकर NOC के लिए अप्लाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी ऐसे एप्लीकेशन पर जल्दी फैसला लेने का निर्देश दिया।
NOC जमा करने के बाद, पासपोर्ट अथॉरिटी को मंत्री के एप्लीकेशन की जांच करने और कानून के मुताबिक फैसला लेने के लिए कहा गया है।
साथ ही, हाई कोर्ट ने साफ़ किया कि पासपोर्ट जारी होने का मतलब विदेश यात्रा की इजाज़त नहीं है। अगर पिटीशनर विदेश यात्रा करना चाहता है, तो उसे संबंधित कोर्ट से पहले मंज़ूरी लेनी होगी।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि शर्तों का कोई भी उल्लंघन करने पर कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। इसलिए पिटीशन का निपटारा कर दिया गया।
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