तेलंगाना

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के आरोप में गेल के मुख्य प्रबंधक की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

Renuka Sahu
1 March 2023 3:23 AM GMT
Telangana High Court upholds dismissal of GAIL chief manager on sexual harassment charges
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न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com

मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को गेल लिमिटेड के अपने मुख्य प्रबंधक दुरईसामी भास्करन को हटाने के फैसले को बरकरार रखा, जिस पर यौन उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मंगलवार को गेल (इंडिया) लिमिटेड के अपने मुख्य प्रबंधक (एचआर) दुरईसामी भास्करन को हटाने के फैसले को बरकरार रखा, जिस पर यौन उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। हैदराबाद में काम कर रही कंपनी की महिला कर्मचारी।

इससे पहले, 16 मार्च, 2021 को उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने गेल के अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेशों को रद्द कर दिया था और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गई थी क्योंकि उक्त कार्यवाही बस्करन के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू किए बिना जारी की गई थी।

गेल (इंडिया) लिमिटेड ने एकल न्यायाधीश खंडपीठ के निर्णयों को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। दलीलें सुनने के बाद, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यौन उत्पीड़न अधिनियम की धारा 11 और 13 के संयुक्त पठन के लिए दो जांच की आवश्यकता नहीं है।

बेंच ने मेधा कोठवाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस मुद्दे पर क्षेत्र के नियमों का हवाला देते हुए जुर्माना लगाने के गेल के फैसले की पुष्टि की।

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