तेलंगाना

Telangana उच्च न्यायालय ने गृह मंत्री को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान न करने पर स्वतः संज्ञान लिया

Tulsi Rao
4 May 2025 10:52 AM IST
Telangana उच्च न्यायालय ने गृह मंत्री को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान न करने पर स्वतः संज्ञान लिया
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खम्मम जिले के एनकूर मंडल में गर्ल्स जिला परिषद हाई स्कूल के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक कुरापति पांडुरंगय्या को सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न किए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की है। कुरापति पांडुरंगय्या अपने बकाए का भुगतान मिलने के इंतजार में ही चल बसे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की पीठ ने वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा आयुक्त और प्रधान महालेखाकार को नोटिस जारी कर उन्हें गर्मी की छुट्टियों के बाद सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में इतनी देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। पांडुरंगय्या जुलाई 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन नौ महीने से अधिक समय तक राज्य सरकार ने उनके सेवानिवृत्ति बकाए का भुगतान नहीं किया। रिपोर्ट बताती है कि देरी के कारण उन्हें गंभीर भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई।

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