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Hyderabad हैदराबाद: हाई कोर्ट ने गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बिजली बिल बकाया मामले में तेलंगाना बिजली विभाग के अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाई है। बिजली अधिकारी, जो आम लोगों से 1000 रुपये के बकाया पर भी सख्ती करते हैं, उन्होंने मंगलवार को गुस्सा ज़ाहिर करते हुए पूछा कि बकाया होने के बावजूद सैकड़ों करोड़ रुपये क्यों नहीं वसूले गए। दरअसल, SPDCL ने हैदराबाद में गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी को बिजली बिल का भुगतान न करने पर नोटिस भेजा था। अधिकारियों ने नोटिस में कहा था कि 2008 से 118 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
हालांकि, गीतम यूनिवर्सिटी ने SPDCL के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन, जस्टिस नागेश भीमापाका की बेंच, जिसके सामने यूनिवर्सिटी ने याचिका दायर की थी, ने 2008 से बिल का भुगतान न होने पर हैरानी जताई। उन्होंने सवाल किया कि आम लोगों का 1000 रुपये का बिल बकाया होने पर भी बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। यूनिवर्सिटी को ऐसी खास सुविधा क्यों दी जा रही है? बेंच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को इस मामले में पूरी जानकारी देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। याचिका पर सुनवाई टाल दी गई।
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