हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने मेडचल-मलकाजगिरी ज़िला कलेक्टर, मलकाजगिरी मंडल राजस्व अधिकारी और तिरुमलागिरी तहसीलदार/MRO को 11 अगस्त को ज़रूरी रिकॉर्ड के साथ पेश होने और HYDRAA द्वारा कंपाउंड वॉल (चारदीवारी) गिराए जाने के बारे में सफाई देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पाया कि राजस्व अधिकारियों को पहले के उन अंतरिम आदेशों की जानकारी थी जिनमें याचिकाकर्ताओं के कब्ज़े में दखल न देने को कहा गया था, लेकिन वे तोड़-फोड़ और फेंसिंग (घेराबंदी) से पहले HYDRAA को लंबित कानूनी मामले के बारे में बताने में नाकाम रहे।
जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने पीचारा लिंगा राव और छह अन्य लोगों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि HYDRAA ने हैदराबाद ज़िला कलेक्टर के कहने पर 18 जुलाई, 2026 को बिना किसी नोटिस या उचित प्रक्रिया का पालन किए उनकी प्रॉपर्टी की कंपाउंड वॉल गिरा दी।





