
हैदराबाद: तेलंगाना सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए, तेलंगाना हाई कोर्ट की जस्टिस एनवी श्रवण कुमार की सिंगल बेंच ने गुरुवार को सर्वे नंबर 83/1, हैदराबाद नॉलेज सिटी, रायदुर्ग पनमक्था गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिले में स्थित पांच एकड़ ज़मीन की ई-नीलामी से जुड़ी आगे की सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
यह अंतरिम आदेश तीन हफ़्ते तक लागू रहेगा। यह ज़मीन मूल रूप से तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (TGIIC) - जिसे पहले TSIIC कहा जाता था - ने 2010 में हुई नीलामी के ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद (अब स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया - SBI) को लगभग 13.3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की कीमत पर आवंटित की थी।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रॉपर्टी की मौजूदा बाज़ार कीमत काफ़ी ज़्यादा है और इसका अनुमानित मूल्य लगभग 260 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है।
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यह रिट याचिका स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने दायर की थी, जिसका प्रतिनिधित्व हैदराबाद में बैंक के 'प्रिमाइसेस एंड एस्टेट्स डिपार्टमेंट' के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने किया।
SBI का तर्क था कि 2010 में मूल आवंटन के बाद से ही यह प्रॉपर्टी उसके कब्ज़े में है और आवंटन कभी रद्द नहीं किया गया। बैंक ने 6 मई, 2026 के ई-नीलामी नोटिस और उसके बाद 28 मई, 2026 को हुई ई-नीलामी को चुनौती दी, क्योंकि यह उसकी आवंटित ज़मीन से संबंधित थी।
याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने की मांग की कि हैदराबाद नॉलेज सिटी में प्लॉट नंबर 1A (क्षेत्रफल 5.00 एकड़/गुंटा या 20,239.40 वर्ग मीटर) की 28 मई, 2026 को 'गौरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' के पक्ष में हुई ई-नीलामी बिक्री असंवैधानिक, मनमानी, गैर-कानूनी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300-A का उल्लंघन करने वाली और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। SBI ने नीलामी और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की।
मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस एनवी श्रवण कुमार ने विवादित ई-नीलामी से जुड़ी आगे की सभी कार्यवाही पर तीन हफ़्ते के लिए रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने TGIIC को अपना जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया और गौरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा। उम्मीद है कि प्रतिवादियों द्वारा कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के बाद इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।





