
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने गुट्टाला बेगमपेट और अल्लापुर गांव में भूमि के संबंध में सभी पक्षों को दो सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने एसआईईटी मारुति कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया, जिसमें एफटीएल निर्धारित किए बिना सुन्नम चेरुवु के आसपास हाइड्रा द्वारा की गई तोड़फोड़ गतिविधियों को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने अधिकारियों को किसी भी कार्रवाई से पहले भूमि सर्वेक्षण के लिए अपने पहले के निर्देश की याद दिलाई। याचिकाकर्ताओं ने हाइड्रा द्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप का आरोप लगाया, जबकि एजेंसी ने प्रदूषण संबंधी चिंताओं और बाढ़ के खतरों को अपने कार्यों के कारणों के रूप में उद्धृत किया।
अदालत ने हाइड्रा को किसी भी आगे की गतिविधि से पहले निवासियों को सूचित करने का निर्देश दिया और स्वामित्व विवादित न होने पर पुनरुद्धार के लिए अदालत की मंजूरी लेने की अनुमति दी।





