तेलंगाना

तेलंगाना High Court ने अवमानना ​​मामले में हैदराबाद कमिश्नर एवी रंगनाथ को फटकार लगाई

Anurag
5 Dec 2025 4:45 PM IST
तेलंगाना High Court ने अवमानना ​​मामले में हैदराबाद कमिश्नर एवी रंगनाथ को फटकार लगाई
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Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बार फिर हैदराबाद कमिश्नर रंगनाथ पर सख़्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सवाल किया कि उनके आदेश के बाद भी बाथुकम्माकुंटा में स्ट्रक्चर क्यों गिराए गए।
जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बीआर मधुसूदन राव की डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को ए सुधाकर रेड्डी द्वारा बाथुकम्माकुंटा में विवादित ज़मीन के बारे में यथास्थिति बनाए रखने के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए हैदराबाद कमिश्नर रंगनाथ के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की। रंगनाथ सुनवाई के लिए खुद पेश हुए। हाई कोर्ट ने, जिसने शुरू में 31 अक्टूबर को याचिका पर सुनवाई की थी, रंगनाथ को 27 नवंबर को खुद पेश होने और यह बताने का निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, रंगनाथ ने एक अंतरिम याचिका दायर कर छूट मांगी और कहा कि वह बचुपल्ली में ज़रूरी काम के कारण पेश नहीं हो पाएंगे। 27 नवंबर को मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने रंगनाथ पर गुस्सा ज़ाहिर किया।
सरकारी स्पेशल वकील स्वरूप उरिल्ला ने दलील दी कि रंगनाथ सरकारी ड्यूटी के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो पाए। इस पर जवाब देते हुए बेंच ने व्यंग्य करते हुए टिप्पणी की, 'रंगनाथ कोर्ट की मेहरबानी के लिए कोर्ट को बधाई देते हैं।' कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोर्ट तय करता है, तो अवमानना ​​की कार्यवाही की जाएगी और उसे सुबह से शाम तक उसी कोर्ट हॉल में रखा जाएगा। बेंच ने कहा कि अगर रंगनाथ कोर्ट की शक्तियों को भूल जाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उसने रंगनाथ को ऐसी स्थिति न पैदा करने की सलाह दी। उसने कहा कि रंगनाथ को 5 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के लिए खुद पेश होना होगा। वरना, कोर्ट ने चेतावनी दी कि गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा। इसी आदेश के तहत रंगनाथ शुक्रवार को कोर्ट में खुद पेश हुए।
इस मौके पर जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बीआर मधुसूदन राव की डिवीज़न बेंच ने हैदराबाद कमिश्नर रंगनाथ से सवाल किया कि उनके आदेश के बाद भी तोड़फोड़ क्यों की गई। रंगनाथ ने हाई कोर्ट को बताया कि कचरा हटाया गया था। बेंच ने इस मौके पर रंगनाथ पर गुस्सा ज़ाहिर करते हुए अगली सुनवाई इस महीने की 18 तारीख तक के लिए टाल दी।
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