
तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को ग्रुप-1 मेन्स एग्जाम के बारे में एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें सिंगल जज बेंच के फैसले को पलट दिया गया है। इस फैसले से उन कैंडिडेट्स को राहत मिली है जिन्होंने एग्जाम के ज़रिए नौकरी पाई थी।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन (TPSC) ने 21 से 27 अक्टूबर 2024 तक ग्रुप-1 मेन्स एग्जाम कराया था। हालांकि, शिवनगर, सिद्दीपेट के के. परुशरमुलु और दूसरों ने इवैल्यूएशन प्रोसेस में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पिटीशन फाइल की और ज्यूडिशियल जांच की रिक्वेस्ट की।
पिटीशन सुनने के बाद, सिंगल जज बेंच ने 10 मार्च को जारी फाइनल मार्क्स लिस्ट और 30 मार्च को अनाउंस की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट कैंसिल कर दी। इसने TPSC को सभी आंसर-कॉपी का री-इवैल्यूएशन करने और नए रिजल्ट घोषित करने का भी ऑर्डर दिया। जज ने कहा कि अगर री-इवैल्यूएशन मुमकिन नहीं है, तो एग्जाम कैंसिल करके दोबारा कराया जाना चाहिए।
इन ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, TPSC और कई सफल कैंडिडेट्स ने डिवीजन बेंच में अपील की, जिसने अब फाइनल फैसला सुनाया है।





