तेलंगाना

तेलंगाना हाई कोर्ट ने रायतू बंधु योजना से जुड़ा आदेश रद्द किया

Subhi
16 Aug 2026 9:56 AM IST
तेलंगाना हाई कोर्ट ने रायतू बंधु योजना से जुड़ा आदेश रद्द किया
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट की एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि संबंधित अधिकारियों को सिर्फ़ आवेदन या शिकायतें (रिप्रेजेंटेशन) आगे बढ़ाना, ज़िम्मेदारी स्वीकार करने या भुगतान का भरोसा देने जैसा नहीं है। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कुछ किसानों को 2019 के खरीफ और रबी सीज़न के लिए 'रायतू बंधु' (बाद में इसका नाम बदलकर 'रायतू भरोसा' कर दिया गया) निवेश सहायता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जी एम मोहिउद्दीन की बेंच ने राज्य सरकार की ओर से दायर रिट अपीलों को मंज़ूरी दे दी। बेंच ने माना कि कोविड-19 महामारी के कारण आई आर्थिक तंगी को देखते हुए 2019-20 कृषि वर्ष के दौरान 'रायतू बंधु' योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला एग्जीक्यूटिव पॉलिसी (कार्यकारी नीति) का मामला था। कोर्ट ने कहा कि मनमानी या संवैधानिक उल्लंघन न होने की स्थिति में ऐसे फैसले में दखल नहीं दिया जा सकता।

यह विवाद खम्मम ज़िले के थल्लाडा मंडल के थेलागरम और थल्लाडा गांवों में ज़मीन रखने वाले किसानों से जुड़ा था। उन्हें दूसरे सीज़न के लिए 'रायतू बंधु' का लाभ तो मिला था, लेकिन खरीफ और रबी 2019 के लिए सहायता नहीं दी गई थी। सिंगल जज ने राज्य को आठ हफ़्ते के भीतर यह राशि जारी करने का निर्देश दिया था।

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