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तेलंगाना हाईकोर्ट
Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस इक्विपमेंट की कथित कमी के बारे में डिटेल में जानकारी देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट एक वकील के लिखे लेटर का जवाब दे रहा था, जिसमें उसने डायलिसिस सुविधाओं की कमी पर गंभीर चिंता जताई थी।
वकील ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की बहुत कमी है और सही टेस्ट और ब्लड स्क्रीनिंग न होने की वजह से मरीज़ नए इन्फेक्शन के संपर्क में आ रहे हैं।
डायलाइज़र का इस्तेमाल कई मरीज़ों के लिए किया जा रहा है: शिकायत
शिकायत के मुताबिक, तेलंगाना में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत करीब 102 डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं। सरकार कथित तौर पर हर डायलाइज़र के लिए 1,950 रुपये देती है। हालांकि, लेटर में आरोप लगाया गया है कि डायलाइज़र, जो एक बार इस्तेमाल के लिए होते हैं, उनका इस्तेमाल दो या तीन मरीज़ों के लिए किया जा रहा है।
यह भी आरोप लगाया गया कि आरोग्यश्री और दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बिना इस्तेमाल किए डायलाइज़र को गैर-कानूनी तरीके से बाहर बेचा जा रहा है।
पिटीशनर ने यह भी दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में कई डायलिसिस और ब्लड प्यूरिफिकेशन मशीनें काम नहीं कर रही हैं। मरीज़ों के लिए ज़रूरी मेडिकल टेस्ट कथित तौर पर नहीं किए जा रहे हैं, जिससे मरीज़ों की सुरक्षा और हेल्थकेयर स्टैंडर्ड को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो रही हैं।
HC ने लेटर को PIL माना
लेटर पर संज्ञान लेते हुए, हाई कोर्ट ने इसे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) माना। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की।
बेंच ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर और आरोग्यश्री के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस जारी करके अपने काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया।
मामले को आगे की सुनवाई के लिए चार हफ़्ते के लिए टाल दिया गया है।
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