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हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को सिद्धिपेट के विधायक और बीआरएस नेता टी. हरीश राव के खिलाफ दर्ज मामले में यदागिरिगुट्टा पुलिस को अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इस मामले में मंदिर के कार्यकारी अधिकारी (EO) को भी नोटिस जारी किया है। मामला अगस्त पिछले साल यदाद्री लक्ष्मी नारसिंह स्वामी मंदिर में हरीश राव द्वारा संपन्न किए गए एक अनुष्ठान से जुड़ा है। हरीश राव ने मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी पर किसानों को धोखा देने और 15 अगस्त तक ऋण माफी का वादा पूरा न करने का आरोप लगाते हुए पाप परिहार पूजा (atonement rituals) किया। उन्होंने पूजा निजी पुजारियों के साथ मंदिर परिसर में संपन्न की।
सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के बीच यह मामला मीडिया में भी सुर्खियों में रहा। हरीश राव का दावा था कि पूजा के माध्यम से वे किसानों के हित में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादों के पालन में खामियों को उजागर कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले की जांच शुरू की थी और पुलिस ने विधिक प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट दर्ज की।
हाईकोर्ट ने पुलिस और मंदिर प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या अनुष्ठान में किसी नियम या कानून का उल्लंघन हुआ और क्या धार्मिक स्थल पर निजी पुजारियों द्वारा पूजा संपन्न करने की अनुमति नियमों के तहत थी। कोर्ट ने नोटिस में कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच और जवाब की जांच के बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। इस दिशा में हरीश राव और उनके समर्थक भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है और आगामी चुनावी माहौल में इसका असर देखा जा सकता है।
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